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2019 लोकसभा चुनाव के विवादित बयान मामले में मऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट सख्त, लगातार गैरहाजिरी पड़ी भारी

पेशी पर नहीं पहुंचे मंत्री ओमप्रकाश राजभर, कोर्ट ने जारी किया गैर-जमानती वारंट

उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से एक बड़ी कानूनी कार्रवाई सामने आई है, जहां Om Prakash Rajbhar के खिलाफ अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। मऊ स्थित MP-MLA Court ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए विवादित बयान के मामले में उनकी लगातार अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी कर दिया है।

यह मामला उस समय का है जब लोकसभा चुनाव के दौरान राजभर पर Bharatiya Janata Party (बीजेपी) के नेताओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा था। इस बयान के खिलाफ दर्ज मुकदमे में उन्हें कई बार अदालत में पेश होने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन बार-बार गैरहाजिर रहने के कारण कोर्ट ने अब कठोर कदम उठाया है।

अदालत के अनुसार, मंत्री होने के बावजूद कानून सबके लिए समान है और न्यायिक प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है। लगातार पेशी से अनुपस्थित रहना अदालत की अवमानना के रूप में देखा गया, जिसके चलते गैर-जमानती वारंट जारी करने का फैसला लिया गया। कोर्ट ने स्पष्ट संकेत दिया है कि अब इस मामले में कोई ढील नहीं दी जाएगी।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि एमपी-एमएलए कोर्ट का यह फैसला एक बड़ा संदेश देता है कि जनप्रतिनिधियों को भी न्यायिक प्रक्रिया का पूरी तरह पालन करना होगा। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई संभव है। यह कदम न्यायपालिका की निष्पक्षता और मजबूती को भी दर्शाता है।

वहीं, राजनीतिक हलकों में इस कार्रवाई को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। विपक्षी दल जहां इसे कानून की जीत बता रहे हैं, वहीं राजभर के समर्थक इसे राजनीतिक दबाव का परिणाम मान रहे हैं। हालांकि, अभी तक इस मामले में मंत्री की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

मामले की अगली सुनवाई जल्द ही निर्धारित की जाएगी और यदि राजभर अदालत में पेश नहीं होते हैं, तो उनकी गिरफ्तारी भी संभव हो सकती है। यह मामला अब प्रदेश की राजनीति और कानून व्यवस्था दोनों के लिहाज से महत्वपूर्ण बन गया है।

फिलहाल, सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि मंत्री ओमप्रकाश राजभर इस कानूनी चुनौती का सामना कैसे करते हैं और क्या वे अगली पेशी में अदालत के सामने उपस्थित होंगे या नहीं।

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